हैदराबाद: टीएसपीएससी ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।टीएसपीएससी ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. इस बीच, टीएसपीएससी को काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति पी माधवीदेवी ने आदिलाबाद जिले के बी प्रशांत और दो अन्य उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को इस आशय का आदेश जारी किया।