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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अलीशेट्टी लक्ष्मी नारायण ने शुक्रवार को श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर, चारमीनार के संबंध में तेलंगाना बंदोबस्ती न्यायाधिकरण द्वारा 21 फरवरी को पारित आदेश के अनुसार सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता शशिकला और चार अन्य की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक आनंद कुमार ने रोक लगाने की मांग की। कुमार ने तर्क दिया कि 2012 की याचिका प्रतिवादी 1 बबीता शर्मा ने खुद को मंदिर संस्थापक के परिवार का सदस्य घोषित करने के लिए दायर की थी।
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