![HC ने 103 एकड़ नागरम भूमि हस्तांतरण पर स्पष्टता मांगी HC ने 103 एकड़ नागरम भूमि हस्तांतरण पर स्पष्टता मांगी](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/13/4382256-23.webp)
x
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के नागरम गांव के सर्वेक्षण संख्या 181 में 103.35 गुंटा जमीन का एक टुकड़ा 2021 में निजी पक्षों को कैसे हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि उक्त सर्वेक्षण संख्या प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची (पंजीकरण अधिनियम की धारा 22ए के तहत) में दर्शाई गई थी। कथित तौर पर उक्त भूमि का उल्लेख भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि के रूप में किया गया है, जबकि कुछ अन्य लोग इस भूमि को निजी भूमि होने का दावा करते हैं।
पीठ ने राजस्व के सरकारी वकील कटराम मुरलीधर रेड्डी Government Advocate Katram Muralidhar Reddy को उक्त भूमि को प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची में लाने के आदेश या ज्ञापन की एक प्रति पेश करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने निजी पक्षों को अपनी दलीलों को स्पष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। पीठ मोहम्मद फारूज अली खान और अन्य द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें 2021 में 15 दस्तावेजों को पंजीकृत करके निजी पक्षों को भूमि के हस्तांतरण पर सवाल उठाया गया था, जब इसे निषिद्ध सूची की संपत्तियों में चिह्नित किया गया था और इसके अलावा, उक्त भूमि को लेकर सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं लंबित हैं।
TagsHC103 एकड़ नागरमभूमि हस्तांतरणस्पष्टता मांगीseeks clarity on103-acre Nagaram land transferजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
![Triveni Triveni](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Triveni
Next Story