तेलंगाना

Telangana: हाईकोर्ट ने पुलिस को पेंडिंग ट्रैफिक चालान जबरन वसूलने से रोका

Subhi
21 Jan 2026 10:46 AM IST
Telangana: हाईकोर्ट ने पुलिस को पेंडिंग ट्रैफिक चालान जबरन वसूलने से रोका
x

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एनवी श्रवण कुमार की सिंगल बेंच ने मंगलवार को तरनाका के वी राघवेंद्र चारी की दो रिट पर सुनवाई करते हुए एक निर्देश जारी किया। इन रिट में ट्रैफिक पुलिस के एनफोर्समेंट सिस्टम को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने खास तौर पर आदेश दिया कि पुलिस को पेंडिंग ट्रैफिक चालान का तुरंत पेमेंट करने के लिए गाड़ी चलाने वालों को नहीं रोकना चाहिए या गाड़ी की चाबी छीनने जैसे दबाव वाले तरीके नहीं अपनाने चाहिए।

पिटीशनर ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि 17 मार्च, 2025 को “ट्रिपल राइडिंग” के लिए जारी एक खास चालान को मनमाना और गैर-कानूनी घोषित किया जाए, यह देखते हुए कि 1,200 रुपये का फाइन बिना बताए लगाया गया था कि किस प्रोविजन का उल्लंघन किया गया है।

Next Story