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पुलिस के हस्तक्षेप से राहत की मांग की गई थी।
हैदराबाद: उच्च न्यायालय ने हुक्का केंद्रों के प्रबंधन द्वारा दायर 60 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की, जिसमें उनके रोजमर्रा के मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप से राहत की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हुक्का केंद्र कानून के विभिन्न प्रावधानों, खासकर सीओटीपीए (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) का अनुपालन कर रहे हैं।
पुलिस का तर्क यह था कि याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा परोसे जाने वाले तम्बाकू की गुणवत्ता और विवरण का खुलासा नहीं किया और क्या वे लेबलिंग और पैकेजिंग नियमों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्र नाबालिगों को धूम्रपान की सुविधा दे रहे हैं।
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पुलिस के खिलाफ व्यापक निर्देश की मांग कर रहे थे और उन्होंने हुक्का केंद्र चलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पुलिस के प्रयासों को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
राज्य ने बताया कि तंबाकू उत्पादों की खोज करने, जब्त करने और जब्त करने की शक्ति, जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप नहीं हैं, अधिनियम में ही प्रदान की गई हैं।
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Triveni
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