तेलंगाना
HC: बारिश के दौरान कार्यालय में पानी भरने से BCD की याचिका पर रिपोर्ट तलब की
Shiddhant Shriwas
16 July 2024 5:48 PM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) की याचिका पर संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया और रिपोर्ट मांगी। बीसीडी ने कहा कि जून में बारिश के दौरान सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित उसके कार्यालय में नाले की सफाई न होने के कारण पानी और कचरा भर गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड को बीसीडी कार्यालय के निरीक्षण का आदेश दिया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया कि बारिश में ऐसी घटना दोबारा न हो।
न्यायालय Court ने कहा कि ऐसी घटनाएं होने पर दिल्ली का विश्वस्तरीय शहर होने का दावा टूट जाता है। पीठ ने अधीक्षण अभियंता से नीचे के रैंक के इंजीनियरों द्वारा संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया था। निरीक्षण के दौरान बीसीडी के मानद सचिव मौजूद रहेंगे। वकीलों के संगठन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि 27 और 28 जून की रात को जब दिल्ली में भारी बारिश हुई तो उनके कार्यालय का पानी बेसमेंट में घुस गया। इससे कई फाइलें क्षतिग्रस्त हो गईं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बीसीडी को बताया कि नाला जाम होने के कारण बारिश का पानी उनके कार्यालय के बेसमेंट में घुस गया। उन्होंने यह भी कहा कि कई शिकायतों के बावजूद नाले की सफाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। (एएनआई)
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Shiddhant Shriwas
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