तेलंगाना

HC ने मेदिगड्डा ड्रोन मामले में केटीआर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की

Tulsi Rao
21 April 2025 7:18 PM IST
HC ने मेदिगड्डा ड्रोन मामले में केटीआर के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने महादेवपुर में मेदिगड्डा बैराज पर ड्रोन घटना के संबंध में बीआरएस नेता के. टी. रामा राव (केटीआर) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।

मूल रूप से यह मामला तब दर्ज किया गया था जब केटीआर और कई अन्य लोगों पर बिना पूर्व अनुमति के बैराज के ऊपर ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत दर्ज की गई थी कि ड्रोन को नियमों का उल्लंघन करके संचालित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बीआरएस नेता और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने अब एफआईआर को खारिज कर दिया है, जिससे केटीआर को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अदालत का यह फैसला बीआरएस नेतृत्व के लिए राहत की बात है, जिसने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था।

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