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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने सोमवार को राज्य सरकार को उस्मानसागर जलाशय की झील संबंधी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति तडकमल्ला विनोद कुमार ने गव्वा विद्याधर रेड्डी और श्रीरामनेनी अनुपमा द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए ये निर्देश जारी किए। इन याचिकाओं में नगर निगम अधिकारियों द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस और राजेंद्रनगर मंडल के खानपुर के सर्वे नंबर 233/2 में उनकी जमीन पर किए गए विध्वंस को चुनौती दी गई थी। नरसिंगी नगर निगम के अधिकारियों ने 9 अगस्त को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने 12 अगस्त को एक पत्र में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अधिकारियों ने बिना कोई आदेश पारित किए 18 अगस्त को याचिकाकर्ता के परिसर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने 2015 में नोटिस जारी किए थे और उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की बात सुने बिना संरचनाओं को ध्वस्त न करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद सिंचाई अधिकारियों ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर ओस्मानसागर के एफटीएल और बफर जोन में आने वाली संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण किया था।
दिनांक 07-09-2015 के कवरिंग लेटर के साथ संलग्न रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पाया है कि याचिकाकर्ताओं की संपत्तियां एसवाई. संख्या 245/2, 246/2 और 233/2 एफटीएल कंटूर में नहीं थीं। न्यायाधीश ने जलाशय का मेमोयर रखने का निर्देश दिया। कई व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अधिकारियों ने उनके घरों को इस आधार पर ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए थे कि वे दुर्गम चेरुवु inaccessible cheruvu के एफटीएल में आते हैं। अदालत ने अधिकारियों को कोई भी कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश जारी किए।
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Triveni
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