तेलंगाना

Telangana: भूदान भूमि हस्तांतरण मामले में हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की

Subhi
30 Dec 2025 11:35 AM IST
Telangana: भूदान भूमि हस्तांतरण मामले में हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को मंज़ूरी दे दी और महेश्वरम ज़िले में भूदान ज़मीन के ‘गैर-कानूनी’ ट्रांसफर से जुड़े मामले को नए सिरे से विचार के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।

जस्टिस कलासिकम सुजाना की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन में यह ऑर्डर पास किया, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी नवीन मित्तल के साथ महेश्वरम के तहसीलदार महमूद अली, EIPL कंस्ट्रक्शन्स के MD के श्रीधर रेड्डी और कई अन्य लोगों को रेस्पोंडेंट बनाया गया है।

यह पिटीशन मेहदीपट्टनम के दस्तगीर शरीफ ने फाइल की थी, जिसमें उन्होंने RR ज़िले के XVII एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसने महेश्वरम PS के SHO को आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की उनकी प्राइवेट कंप्लेंट खारिज कर दी थी।

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