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तेलंगाना फैमिली रजिस्टर स्टेटस ट्रैक करने की पूरी प्रक्रिया
हैदराबाद: जिन नागरिकों ने तेलंगाना फ़ैमिली रजिस्टर सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई किया है, वे अपने ट्रांज़ैक्शन नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं।
हालांकि उनमें से कई लोगों ने 27 जुलाई को ही अप्लाई कर दिया था - जिस दिन सर्टिफ़िकेट के बारे में जानकारी सार्वजनिक हुई थी - फिर भी कई एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग हैं।
तेलंगाना फ़ैमिली रजिस्टर सर्टिफ़िकेट का स्टेटस कैसे देखें
25 जुलाई को जारी GO के अनुसार, नागरिकों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और संबंधित तहसीलदार तय दो दिन की समय-सीमा के भीतर सर्टिफ़िकेट जारी करेंगे।
हालांकि, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है।
राजेंद्रनगर MRO ऑफ़िस में, नागरिकों से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
नागरिकों से 'मीसेवा' (MeeSeva) एक्नॉलेजमेंट, राशन कार्ड और राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी जमा करने के लिए कहा जा रहा है।
यह साफ़ नहीं है कि दूसरे MRO ऑफ़िस भी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहेंगे या नहीं। अगर तय समय-सीमा के भीतर फ़ैमिली रजिस्टर सर्टिफ़िकेट जारी नहीं किया जाता है, तो संबंधित MRO ऑफ़िस से संपर्क करना बेहतर है।
एप्लिकेंट 'मीसेवा' वेबसाइट (यहां क्लिक करें) पर जाकर और "Know Your Application Status" (अपना एप्लीकेशन स्टेटस जानें) हेडिंग के तहत एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन में अपना ट्रांज़ैक्शन नंबर डालकर अपने तेलंगाना फ़ैमिली रजिस्टर सर्टिफ़िकेट एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं।
यह सर्टिफ़िकेट क्या है?
FRC एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे परिवार की जानकारी होती है। हर फ़ैमिली यूनिट के लिए, इसमें एक 'फ़ैमिली रजिस्टर आइडेंटिफ़िकेशन नंबर' होता है, जो परिवार के राशन कार्ड नंबर जैसा ही होता है। इसके साथ ही, इसमें परिवार के मुखिया और हर सदस्य का नाम, मुखिया के साथ हर सदस्य का रिश्ता, उम्र, जन्म की तारीख, लिंग, आधार नंबर और परिवार का मौजूदा पता भी शामिल होता है।
यह रजिस्टर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा बनाए रखे गए फ़ूड सिक्योरिटी कार्ड (राशन कार्ड) डेटाबेस पर आधारित है।
उस मंडल के तहसीलदार, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस डेटाबेस में परिवार का पता दर्ज है, वही इस सर्टिफ़िकेट को जारी करने वाले अधिकारी होते हैं।
चूंकि फ़ैमिली रजिस्टर उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिन्हें भारत का चुनाव आयोग (ECI) स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दौरान स्वीकार करता है, इसलिए यह उन वोटर्स के लिए खास तौर पर उपयोगी है जिन्हें 2002 की लिस्ट में वोटर्स से कोई लिंक नहीं मिल सका था।
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