तेलंगाना

Harish Rao ने कहा- मुख्यमंत्री से पूछताछ करने पर झूठा मामला दर्ज किया गया

Rani Sahu
3 Dec 2024 12:25 PM GMT
Harish Rao ने कहा- मुख्यमंत्री से पूछताछ करने पर झूठा मामला दर्ज किया गया
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Hyderabad हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता टी. हरीश राव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर पुलिस द्वारा अवैध फोन टैपिंग के आरोपों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वह हर कदम पर अन्याय के लिए उन्हें फटकार रहे हैं, उन्हें बेनकाब कर रहे हैं और लोगों की ओर से उनसे सवाल कर रहे हैं।
हरीश राव ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री केवल गलतियाँ करना और झूठे मामले दर्ज करना जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही मुख्यमंत्री उनके खिलाफ एक लाख झूठे मामले दर्ज कर लें, लेकिन वह उनके कुकर्मों पर सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे।
पूर्व मंत्री ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि फसल ऋण माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भगवान को भी धोखा दिया है, इस बयान के लिए उनके खिलाफ यादगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बीआरएस नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ वादे पूरे न करने की टिप्पणी के लिए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री की आलोचना करने के लिए मनकोंदूर में उनके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज किया गया है। हरीश राव ने कहा, "आपके दोहरे मानदंडों को उजागर करने और लोगों के सामने आपकी खिंचाई करने के मेरे प्रयासों को सहन करने में असमर्थ, आज आपने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया है। भले ही आप एक लाख झूठे मामले दर्ज करें, मैं लोगों की ओर से आपसे सवाल करना बंद नहीं करूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि लोगों की अदालत में लोगों के फैसले से आपको दंडित नहीं किया जाता।" हरीश राव और अन्य के खिलाफ हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में रियल एस्टेट व्यवसायी जी चक्रधर गौड़ की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने उत्पीड़न, धमकी और
अवैध फोन निगरानी
का आरोप लगाया। पंजागुट्टा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 386 (जबरन वसूली), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया है।
गौड़ ने अपनी शिकायत में कहा कि हरीश राव ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने सहित उनकी धर्मार्थ गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ रंजिश विकसित की। शिकायतकर्ता ने हरीश राव और उनके सहयोगियों द्वारा धमकी, मनगढ़ंत मामले और उनके फोन की अनधिकृत निगरानी का आरोप लगाया।

(आईएएनएस)

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