![Telangana: हरीश ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की Telangana: हरीश ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/12/05/4208580-10.webp)
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हैदराबाद: सिद्दीपेट के विधायक टी हरीश राव ने हाईकोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ 1 दिसंबर को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 386 (जबरन वसूली), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 1205/2024 को रद्द करने की मांग की गई है।
यह एफआईआर सिद्दीपेट के एक रियल एस्टेट डीलर और सामाजिक कार्यकर्ता गढ़गोनी चक्रधर गौड़ द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। चक्रधर गौड़ ने आरोप लगाया कि हरीश राव ने मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया।
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