
हैदराबाद: रंगा रेड्डी ज़िले की राजेंद्रनगर स्पेशल कोर्ट ने एक जिमनास्टिक्स इंस्ट्रक्टर को 20 साल की सख़्त सज़ा सुनाई है। उस पर 2019 में मियापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक प्राइवेट प्री-स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप था।
पुलिस के मुताबिक, 20 जून 2019 को आरोपी कूरा किरण साई (31 साल) ने स्कूल वैन के आने में हुई देरी का फ़ायदा उठाया।
आरोपी बच्ची को जिमनास्टिक्स रूम की सबसे ऊपरी मंज़िल पर ले गया, उसका यौन शोषण किया और घटना के बाद उसे जिमनास्टिक्स एरिया की ग्राउंड फ़्लोर पर रोता हुआ छोड़कर भाग गया।
स्कूल की प्रिंसिपल चिलाकामुकु दीपिका (37 साल) को भी इस गंभीर लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया, जिसकी वजह से यह यौन शोषण हुआ; उन्हें तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बच्ची के अजीब व्यवहार को देखकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने अपना दर्द बताया, स्कूल जाने से इनकार कर दिया और इंस्ट्रक्टर का नाम यौन शोषण करने वाले के तौर पर बताया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 2 जुलाई 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया और जांच के बाद उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की।





