Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Courtके न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति लक्ष्मी नारायण अलीशेट्टी की खंडपीठ ने रविवार को होने वाली ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली रिट अपील को खारिज कर दिया।खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थी, जिसने दो दिन पहले परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था।
एकल न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती देते हुए दो उम्मीदवारों ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्हें केंद्रीय खुफिया अधिकारी पद के लिए एक परीक्षा में शामिल होना है, जो रविवार को भी निर्धारित है।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी A. Sudarshan Reddy ने अदालत को सूचित किया कि परीक्षा आयोजित करने की सभी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं और दोनों उम्मीदवारों ने अंतिम समय में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
महाधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि लगभग 4,03,646 उम्मीदवार ग्रुप-1 प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। पीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों में परीक्षा को स्थगित करना मुश्किल है।