तेलंगाना

GHMC 31 मार्च से पहले जमा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% ब्याज छूट दे रहा

nidhi
13 March 2026 8:44 AM IST
GHMC 31 मार्च से पहले जमा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% ब्याज छूट दे रहा
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प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% ब्याज छूट दे रहा
Hyderabad: ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) के कमिश्नर RV कर्णन ने गुरुवार, 12 मार्च को ग्रेटर हैदराबाद की सीमा के भीतर आने वाले प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की कि वे अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान तुरंत कर दें और ब्याज वाले हिस्से पर 90 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।
कमिश्नर ने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना की घोषणा की है, जिसके तहत जो प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च या उससे पहले अपने बकाया का भुगतान कर देंगे, उन्हें ब्याज की राशि पर छूट मिलेगी।
प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया केवल ऑनलाइन पेमेंट के तरीकों से ही स्वीकार किया जाएगा।
नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और GHMC पोर्टल, MyGHMC/MyCURE मोबाइल ऐप, MeeSeva केंद्रों या नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से अपने बकाया का भुगतान तुरंत कर दें।
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