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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार ने स्पष्ट किया कि जीएचएमसी के किसी ठेकेदार को काली सूची में डालना केवल निगमों पर ही लागू हो सकता है, अन्य सरकारी एजेंसियों पर नहीं।न्यायाधीश ने बहादुरपुरा और ओवैसी जंक्शन फ्लाईओवर के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जीएचएमसी द्वारा नियुक्त ठेकेदार एसटीयूपी कंसल्टेंट द्वारा दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश दिया।ठेकेदार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एल. रविचंदर ने बताया कि विवादित कार्यवाही कानून के अधिकार के बिना थी क्योंकि विवादित काली सूची में डालना अनिर्दिष्ट अवधि के लिए था। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यकारी अभियंता द्वारा काली सूची में डालना अतिरिक्त आयुक्त के कहने पर और सतर्कता रिपोर्ट पर एक कमांड प्रदर्शन था। एसटीयूपी कंसल्टेंट ने तर्क दिया कि उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और उन्होंने कारण बताओ नोटिस के जवाब की सराहना दर्ज नहीं की। न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने जीएचएमसी की सीमित शक्तियों पर पहले के आदेश का हवाला देते हुए निगम को जवाब देने का निर्देश दिया, लेकिन इस बीच यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त आदेश काजीएचएमसी के बाहर के अनुबंधों पर प्रभाव नहीं होगा।
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