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Hyderabad.हैदराबाद: बाल अपराध के लिए एक विशेष अदालत ने 2023 में चत्रिनाका में दर्ज एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में चार युवकों को छह महीने से लेकर 25 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
चत्रिनाका के एम राहुल (21) और एम नितिन (19) को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि जी दीक्षित और डी मल्लेश को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन पर 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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Payal
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