पंजाब
Ludhiana के अर्श जांगड़ा हत्याकांड में चार लोगों को उम्रकैद की सज़ा
Ratna Netam
25 Dec 2025 4:35 PM IST

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Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज संदीप सिंह बाजवा की कोर्ट ने 18 साल के अर्श जांगड़ा की बेरहमी से हत्या के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों में सतवंत सिंह और साहिबजोत सिंह, दोनों प्रताप नगर, लुधियाना के रहने वाले हैं, और मनिंदरजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह, दोनों भगवान नगर, लुधियाना के रहने वाले हैं। यह मामला 24 जून, 2013 का है, जब मृतक के चाचा दिनेश कुमार के बयान पर शिमलापुरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, 24 जून की शाम को इंस्पेक्टर लखबीर सिंह, पुलिस टीम के साथ, लुधियाना के अपोलो हॉस्पिटल गए, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि अर्श को घायल हालत में वहां भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में दिनेश ने बताया कि रात करीब 8 बजे वह, उनके माता-पिता गुरदयाल जांगड़ा और कमलेश जांगड़ा और भतीजा अर्श जांगड़ा घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी दरवाज़े की घंटी बजी। अर्श बाहर देखने गया, जिसके बाद ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। दिनेश और उनके पिता बाहर भागे और देखा कि साहिबजोत और मनिंदरजीत ने अर्श को पकड़ा हुआ था, जबकि सतवंत ने चाकू से उसके सीने के बाईं ओर दिल के पास वार किया। आरोप है कि इस हमले में दूसरे साथियों ने भी साथ दिया, जिन्होंने चिल्लाकर कहा कि अर्श को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
बाद में, आरोपी अपने हथियारों के साथ मौके से फरार हो गए। घायल को तुरंत एक प्राइवेट कार से अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अर्श को मृत घोषित कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक, अपराध के पीछे का मकसद कुछ दिन पहले पार्टियों के बीच हुआ झगड़ा था। ट्रायल के दौरान, बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों को राजनीतिक दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है, और आरोप लगाया कि उनके परिवार से जुड़े पिछले राजनीतिक विवादों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। इस दावे को साबित करने के लिए, बचाव पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेज़ पेश किए, जिसमें घटना के बाद राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अखबारों की रिपोर्ट भी शामिल थीं। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि बचाव पक्ष का कोई भी सबूत प्रॉसिक्यूशन के केस को कमज़ोर नहीं कर सका। जज ने कहा कि चश्मदीद गवाहों दिनेश और कमलेश की लगातार और भरोसेमंद गवाहियों ने घटना का साफ-साफ ब्यौरा दिया। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों ने एक गैर-कानूनी भीड़ बनाई, खुद को जानलेवा हथियारों से लैस किया और अपने कॉमन मकसद को पूरा करने के लिए अर्श की हत्या कर दी।
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