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Zaheerabad ज़हीराबाद: गांजा के साथ पकड़े गए चार लोगों को दस साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। संगारेड्डी फर्स्ट क्लास एडिशनल सेशंस कोर्ट की जज जयंती ने शुक्रवार को चारों को 10 साल जेल और हर एक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मेडक एक्साइज डिप्टी कमिश्नर जे. हरि किशन की दी गई जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2021 में ज़हीराबाद एक्साइज पुलिस स्टेशन में राठौड़ मोहन, राठौड़ वेंकट, केतावत पांडु नायक और राठौड़ मोतीराम के खिलाफ गांजा का केस दर्ज किया गया था। संगारेड्डी एनफोर्समेंट SI HA मोहन कुमार और रमेश रेड्डी ने उनके पास से 102 kg गांजा ज़ब्त किया।
मामले की जांच ज़हीराबाद एक्साइज स्टेशन के SI MT कुमार ने की। शुक्रवार को जज जयंती ने संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दस साल जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
डिप्टी कमिश्नर हरि किशन ने गांजा आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए कदम उठाने पर एक्साइज स्टाफ को बधाई दी।
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