
हैदराबाद: हाई-प्रोफाइल फोन टैपिंग मामले में आरोपी नंबर 1 पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) प्रमुख और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी टी प्रभाकर राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की है। उनके वरिष्ठ वकील टी निरंजन रेड्डी के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से “गिरफ्तारी न करने” का आदेश देने का अनुरोध किया गया है, जिससे प्रभाकर राव भारत लौट सकें। आवेदन का उल्लेख न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव के समक्ष किया गया, लेकिन उसे सूचीबद्ध नहीं किया गया।
एक मिसाल का हवाला देते हुए, निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसी मामले में ए6 और एक समाचार चैनल के प्रबंध निदेशक एन श्रवण राव को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। शीर्ष अदालत ने श्रवण राव को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तारी से बचाते हुए जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।





