तेलंगाना
नीतीश के हिजाब विवाद Hyderabad में महिलाओं ने शिकायतें दर्ज कराईं
Mohammed Raziq
18 Dec 2025 4:21 PM IST

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Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद में महिला कार्यकर्ताओं ने 15 दिसंबर को एक पब्लिक इवेंट में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और लंगर हौज पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने नेशनल विमेन कमीशन (NCW) में भी शिकायत दर्ज कराई है।
इस घटना से शहर में गुस्सा फैल गया है। महिला कार्यकर्ताओं ने राज्य पुलिस से नीतीश कुमार के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज करने और आगे की जांच के लिए FIR को पटना के संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने वीडियो सबूतों को सुरक्षित रखने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी आग्रह किया।
एक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, खालिदा परवीन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने नौकरी का ऑफर लेटर देते समय मंच पर एक डॉक्टर का "नकाब खींचकर नीचे कर दिया"। कार्यकर्ता ने कहा, "यह एक अपराध है और एक महिला का अपमान है। मैंने SHO से BNS की धारा 74, 79, 299 और 302 के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया।"
उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में, लुबना सरवत और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई और SHO से नीतीश कुमार के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया, "नीतीश कुमार का यह काम गरिमा, शालीनता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इस घटना को वीडियो में कैद किया गया और राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया गया, जिससे अपमान बढ़ा और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत उनके निजता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ।"
इसे शालीनता का सार्वजनिक अपमान और धार्मिक अपमान बताते हुए, लुबना ने निखत फातिमा, मकबूल मतीन, नटेश द्रविड़ियन और अन्य के साथ NCW में शिकायत दर्ज कराई, और उनसे इस घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया।
सोशल मीडिया कार्यकर्ता और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के पूर्व राज्य सचिव, मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने मांग की कि बिहार के मुख्यमंत्री को अपने गलत काम के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने X पर पोस्ट किया, "नीतीश कुमार को डॉक्टर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एक महिला की गरिमा में दखल देना उनका काम नहीं है।"
नव-मनोनीत हैदराबाद जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के अध्यक्ष सैयद खालिद सैफुल्लाह ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे "शर्मनाक और असंवैधानिक कृत्य" बताया। नेता ने कहा कि यह घटना सिर्फ़ बुरे बर्ताव का मामला नहीं है, बल्कि यह एक महिला के प्राइवेसी, गरिमा और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी के अधिकार पर सीधा हमला है - ये अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित हैं।
“यह सिर्फ़ एक धर्म या एक समुदाय की बात नहीं है। यह हमारे देश की हर माँ, हर बहन और हर बेटी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री के काम सत्ता का गलत इस्तेमाल और एक महिला की पर्सनल स्पेस का खतरनाक उल्लंघन है। ऐसा बर्ताव हमारे संविधान और इंसानियत के मूल्यों के खिलाफ है,” सैफुल्लाह ने कहा।
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