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Hyderabad हैदराबाद: शहर की एक POCSO अदालत ने मुशीराबाद में 11 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 27 साल के एक व्यक्ति को पांच साल की साधारण कैद और 9,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की माँ ने 4 जून, 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी वी. मणिकंता कई दिनों से उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने लड़की के बाल खींचे, उसके हाथ-पैर पकड़े, उसके कपड़ों पर भद्दी टिप्पणियाँ कीं और उसके गालों को छुआ।
मुशीराबाद पुलिस ने इस मामले की जाँच की, जबकि पीड़िता को 'भरोसा सेंटर' के ज़रिए काउंसलिंग और भावनात्मक सहारा दिया गया। पुलिस ने बताया कि जाँच अधिकारी, पुलिसकर्मियों, अभियोजन पक्ष की टीम और भरोसा सेंटर के कर्मचारियों की मिली-जुली कोशिशों से ही आरोपी को सज़ा दिलाई जा सकी।
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