तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ ने बुधवार को खम्मम जिले के तिरुमलयपालेम गांव में बंदरों के कारण फसल को हुए नुकसान के मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करने का निर्देश दिया।
पीठ एक किसान एम श्रीनिवास राव द्वारा लाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे और बंदरों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन की मांग की थी। कार्यवाही के दौरान, अदालत ने कहा कि कागजों पर भले ही कुछ उपायों का दावा किया गया हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर व्यावहारिक स्थिति अलग दिखाई देती है।
पीठ ने वन विभाग और खम्मम जिला कलेक्टर दोनों को न्याय मित्र द्वारा दी गई सिफारिशों पर अमल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.