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Hyderabad.हैदराबाद: रंगारेड्डी जिला न्यायालय ने बुधवार, 29 जनवरी को पूर्व सैन्यकर्मी को अपनी पत्नी माधवी की हत्या के सिलसिले में 11 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी गुरुमूर्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद चारलापल्ली केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया है।
मीरपेट हत्या मामले का विवरण
18 जनवरी को लापता महिला की मां कुप्पला सुब्बम्मा ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी माधवी 16 जनवरी से लापता है। उन्होंने बताया कि माधवी अपने पति से झगड़े के बाद घर से चली गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दंपति के घर से सीसीटीवी फुटेज में महत्वपूर्ण सुराग मिले। फुटेज से पता चला कि आरोपी और उसकी पत्नी 15 जनवरी को उनके घर में घुसे थे। हालांकि, उसके बाद माधवी के घर से निकलने का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पुलिस को गड़बड़ी का संदेह हुआ।
लोकप्रिय ओटीटी से प्रेरणा ली
आरोपी ने खुलासा किया कि 16 जनवरी को अपनी पत्नी से बहस के बाद उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह दीवार से टकरा गई। गुस्से में उसने उसका गला घोंट दिया, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने लोकप्रिय ओटीटी ब्लैक-कॉमेडी थ्रिलर ‘सूक्ष्मदर्शिनी’ देखी और उससे प्रेरणा लेकर माधवी की हत्या की योजना बनाई। अपराध को छिपाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी के शव को क्षत-विक्षत कर दिया, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और अवशेषों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसने शव के टुकड़ों को उबालकर जला दिया, हड्डियों को कुचल दिया और उन्हें शौचालय में फेंक दिया। बचे हुए अवशेषों को कूड़ेदान में फेंक दिया। स्वीकारोक्ति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 238 (अपराध के सबूतों को मिटाना) और 85 (महिला के प्रति क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Payal
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