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Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 80.05 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। मामला संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई द्वारा किए गए गैरकानूनी खनन से जुड़ा है। ईडी ने पटनचेरू पुलिस, तेलंगाना द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई कंपनी के मालिक गुडेम मधुसूदन रेड्डी और उनके साथियों ने सरकार को भारी चूना लगाया।
उन्होंने असाइन किए गए खदान क्षेत्र में ज्यादा माइनिंग करके और बिना असाइन की गई सरकारी जमीन पर भी अवैध माइनिंग करके सरकार को धोखा दिया है, जिससे सरकार को देय रॉयल्टी के रूप में 39.08 करोड़ रुपए के भारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ। उन्होंने अपने द्वारा की गई अवैध माइनिंग से गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए कमाए। जांच के दौरान ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे। इन छापों में गुडेम मधुसूदन रेड्डी के पास से कई मूल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि ये संपत्तियां अलग-अलग लोगों के नामों पर थीं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का फायदा गुडेम मधुसूदन रेड्डी ही उठा रहा था।
जांच में यह भी पता चला कि माइनिंग लाइसेंस सरकार ने संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई को दिया था और उन्होंने बदले में, इसे गुडेम मधुसूदन रेड्डी और जी विक्रम रेड्डी की पार्टनरशिप फर्म मेसर्स जीवीआर एंटरप्राइजेज को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की लीज के हिसाब से इजाजत नहीं थी और सरकार से इसकी कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि गैरकानूनी तरीके से निकाले गए प्रोडक्ट ज्यादातर कैश में बेचे गए और इस तरह से कमाए गए पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया, जो ज्यादातर बेनामी लोगों के नाम पर थीं। इसलिए, जांच के दौरान ऐसी 81 प्रॉपर्टी, जिनकी कीमत करीब 78.93 करोड़ है, को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया है। इसके अलावा, गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए सामान के खरीदारों से जीवीआर एंटरप्राइजेज को कुछ रकम भी मिलनी थी और ये रकम भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दिखाती है और इसलिए इन एंटिटी के नाम पर 1.12 करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट भी अटैच कर लिए गए हैं। आगे की जांच जारी है।
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