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Hyderabad हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री के. टी. रामा राव के खिलाफ फॉर्मूला-ई रेस मामले की जांच शुरू करने के लिए तैयार है। ईडी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को पत्र लिखकर मामले से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और अन्य दस्तावेजों की प्रति मांगी है।
केंद्रीय एजेंसी एफआईआर और अन्य विवरण प्राप्त करने के बाद के.टी. रामा राव और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि ईडी पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करेगी।
एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया। यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(A) और 13(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(B) के तहत FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री रामा राव के निर्देश पर HMDA ने RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी कंपनी को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कथित तौर पर ये भुगतान कैबिनेट या वित्त विभाग से मंजूरी लिए बिना किए गए थे।
ACB ने केटीआर, जैसा कि राव लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं, को FIR में आरोपी नंबर एक के रूप में नामित किया है। IAS अधिकारी और तत्कालीन HMDA आयुक्त अरविंद कुमार और पूर्व HMDA मुख्य अभियंता B.L.N. रेड्डी को क्रमशः दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा केटीआर पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के कुछ दिनों बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। बीआरएस नेता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से पूछा कि जब आयोजकों ने पुष्टि की कि उन्हें एचएमडीए से 55 करोड़ रुपये मिले हैं, तो भ्रष्टाचार कहां था। केटीआर ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश मांगे गए हैं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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