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ED ने गैंगस्टर नईम से जुड़ी 91 प्रॉपर्टी ज़ब्त
Hyderabad: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा ज़मीन और दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने और बेचने के मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ तेलंगाना की एक कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है और 91 प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की रिक्वेस्ट की है, एजेंसी ने बुधवार, 28 जनवरी को एक बयान में कहा।
ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने MSJ कोर्ट, रंगारेड्डी ज़िले में पाशम श्रीनिवास, हसीना बेगम, मोहम्मद ताहेरा बेगम, मोहम्मद सलीमा बेगम, मोहम्मद अब्दुल सलीम, अहेला बेगम, सैयद निलोफर, फिरदौस अंजुम, मोहम्मद आरिफ और हीना कौसर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न के तहत प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की।
सेंट्रल एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निज़ेंस ले लिया है। कुख्यात गैंगस्टर और बागी माओवादी नईमुद्दीन उर्फ नईम, 8 अगस्त, 2016 को हैदराबाद के पास शादनगर शहर में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया।
ED ने तेलंगाना पुलिस द्वारा मोहम्मद अब्दुल फहीम, हसीना बेगम, श्रीनिवास, मोहम्मद अब्दुल नासिर, थुम्मा श्रीनिवास, बी. श्रवण कुमार और सतीश रेड्डी के खिलाफ गैंगस्टर नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने और उसे बेचने के आरोप में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बेनामी प्रॉपर्टी और ट्रांज़ैक्शन एक्ट, 1988 के तहत खाजा नईमुद्दीन उर्फ नईम, हसीना बेगम, ताहेरा बेगम और दूसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में एक रेफरेंस मिला। यह कार्रवाई उन्हें तेलंगाना सरकार द्वारा नईमुद्दीन और उसके साथियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई अचल संपत्तियों की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से मिली जानकारी के आधार पर की गई थी।
ED की जांच में पता चला कि गैंगस्टर नईमुद्दीन अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कई लोगों की प्रॉपर्टी का ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, उन्हें जान से मारने और उनके परिवार के सदस्यों की जान से मारने की धमकी देकर।
उनका काम करने का तरीका यह था कि वे प्रॉपर्टी की पहचान करते थे, फिर उनके मालिकों को नईमुद्दीन के साथियों या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी बेचने/ट्रांसफर करने की धमकी देते थे।
ED ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी का मालिक उनकी मांगें नहीं मानता था, तो वे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को किडनैप कर लेते थे और फिर उन पर नईमुद्दीन के साथियों या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस आने का दबाव डालते थे।
PMLA जांच में पता चला कि नईमुद्दीन के परिवार के सदस्यों और साथियों के नाम पर कुल 91 प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती रजिस्टर की गईं।
ये प्रॉपर्टी क्राइम से हुई कमाई हैं, जिन्हें PMLA के नियमों के तहत अटैच किया जा सकता है और फिर केंद्र सरकार उन्हें ज़ब्त कर सकती है।
लेकिन, क्योंकि इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी और ट्रांज़ैक्शन एक्ट, 1988 के तहत पहले ही अटैच कर लिया था, इसलिए PMLA जांच के दौरान ED ने इन्हें अटैच नहीं किया।
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