तेलंगाना

ईडी ने 7.51 करोड़ रुपये के SBI ऋण धोखाधड़ी मामले में साईश्री इंजीनियर्स के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

Ratna Netam
1 Aug 2025 3:50 PM IST
ईडी ने 7.51 करोड़ रुपये के SBI ऋण धोखाधड़ी मामले में साईश्री इंजीनियर्स के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की
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Hyderabad.हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद इकाई ने कथित वित्तीय धोखाधड़ी की अपनी जाँच को आगे बढ़ाते हुए साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है, जिसका बाद में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया। ईडी की जाँच सीबीआई की एक प्राथमिकी से शुरू हुई, जिसमें एसईपीएल और उसके संस्थापक, प्रबंध निदेशक एस सूर्यनारायण राजू पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों में जाली दस्तावेज़, फर्जी संपत्तियाँ गिरवी रखकर ऋण सुविधाएँ प्राप्त करना और संपत्ति के स्वामित्व का गलत विवरण देना शामिल है।
ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, एसईपीएल ने बैंक को 7.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया। जाँच में एसईपीएल के बैंक खातों के माध्यम से ऋण राशि को व्यवस्थित रूप से जमा करने का खुलासा हुआ, जिसमें कंपनी के निदेशकों के निजी लाभ के लिए धन का एक हिस्सा नकदी के रूप में निकाला गया। इसके अलावा, ईडी ने पाया कि कंपनी को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 13.53 करोड़ रुपये मिले, जिनका इस्तेमाल एसबीआई का बकाया चुकाने के लिए किया जाना था, लेकिन इसे आंध्रा बैंक में एसईपीएल के चालू खाते में जमा कर दिया गया। वहाँ से, कथित तौर पर विभिन्न लेन-देन के ज़रिए धन की हेराफेरी की गई, जिसमें नकद निकासी, सूर्यनारायण राजू के निजी खातों में स्थानांतरण, कर्मचारी खातों में स्थानांतरण और अन्य ऋणों का भुगतान शामिल है। इससे पहले, ईडी ने जाँच के दौरान सूर्यनारायण राजू की तीन अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया था, जिनकी कीमत 3.11 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
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