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Hyderabad,हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार, 8 जनवरी को नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 27 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 103.4 करोड़ रुपये और बुक वैल्यू 17.14 करोड़ रुपये है।
नोहेरा शेख कौन है?
नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप और अन्य पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें लोगों से पोंजी स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपये ठगने का मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों ने लोगों से 36 प्रतिशत प्रति वर्ष के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके उनसे हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस घोटाले में शामिल कुल राशि लगभग 5,600 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों के लगभग 1.72 लाख निवेशक प्रभावित हुए हैं।
ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा अपराध की आय (पीओसी) के माध्यम से अर्जित लगभग 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले के सिलसिले में नोहेरा शेख को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) और एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। ईडी 2020 के WP (Cr) 31 में 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने पर भी काम कर रहा है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए नोहेरा शेख से कुर्क की गई दो संपत्तियों की नीलामी चल रही है। आगे की जांच जारी है।
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Payal
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