तेलंगाना

ECI का आदेश: स्पेशल ड्राइव चलाकर छूटे वोटरों को करें पंजीकृत

Tara Tandi
2 Oct 2026 7:09 PM IST
ECI का आदेश: स्पेशल ड्राइव चलाकर छूटे वोटरों को करें पंजीकृत
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हैदराबाद: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तेलंगाना समेत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के बाद छूटे हुए और पहली बार वोट देने वाले/युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाएं। इस प्रक्रिया का मकसद योग्य लोगों की पहचान करना और उनके पंजीकरण में मदद करना है।
तेलंगाना की बात करें तो, 73,39,235 मतदाताओं को पहले ही ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है क्योंकि गिनती के चरण के दौरान उन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (ASDD) मतदाताओं के रूप में चिह्नित किया गया था। 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में गिनती के चरण के दौरान हटाए गए नाम और ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद जोड़े या हटाए गए नाम शामिल होंगे।
CEO को निर्देश दिया गया है कि वे BLO को नई मतदाता सूची की तुलना SIR से पहले की मतदाता सूची से करने और ऐसे मतदाताओं की पहचान करने का निर्देश दें जिनके नाम पहले तो थे लेकिन नई सूची में शामिल नहीं हैं।
उन्हें ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करने और मतदाता की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर जांच करने और यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकरण में मदद करने के लिए कहा गया है। यह काम लगभग एक महीने की अवधि में पूरा किया जाना है, जिसमें एक सप्ताह में 20-25 मतदाताओं को कवर किया जाएगा।
इसके अलावा, BLO को घर-घर जाकर किसी भी छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले या युवा मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरवाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। ऐसी सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ साझा की जानी चाहिए।
CEO को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ERO राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ-वार सूची साझा करें, ताकि वे किसी भी छूटे हुए मतदाता के पंजीकरण में मदद कर सकें। पंजीकरण आवेदन जमा करने में आसानी के लिए बूथ-स्तरीय कैंप आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।
इसमें कहा गया है, "नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पंजीकरण के लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जा सकते हैं।"
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