
हैदराबाद: रंगा रेड्डी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 681.8 किलोग्राम गांजा की अंतर-राज्यीय तस्करी में शामिल आठ व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम-1985 के तहत 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), हैदराबाद जोन के अनुसार, एनसीबी ने 24 फरवरी, 2021 को रंगा रेड्डी जिले के हयातनगर मंडल में नेहरू आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर पेड्डा अंबरपेट टोल प्लाजा पर एक बड़ी ड्रग खेप को सफलतापूर्वक रोका। 681.8 किलोग्राम वजनी अवैध प्रतिबंधित पदार्थ को तीन वाहनों में ले जाया जा रहा था। तस्कर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के सिलेरू से हैदराबाद के रास्ते पुणे और उस्मानाबाद तक गांजा की तस्करी कर रहे थे।
जांच के बाद, आठ व्यक्तियों सुरेश श्यामराव पवार, विशाल रमेश पवार, बालाजी रामदास वारे, मनोज विलास धोत्रे, ध्यानेश्वर लालासाहेब देशमुख, रामराजे चतुर्भुज गुंजाले, अक्षय अनंत गांधी और सचिन दगडू सनप को गिरफ्तार किया गया और उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया गया।





