तेलंगाना

फैसला आने तक सांसद अविनाश रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें

Neha Dani
14 March 2023 4:11 AM GMT
फैसला आने तक सांसद अविनाश रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें
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दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि वह आगे की जांच पर रोक लगाने के लिए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख रही है।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को गिरफ्तारी सहित कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. इसने स्पष्ट कर दिया है कि ये अंतरिम आदेश फैसला आने तक लागू रहेंगे. अविनाश रेड्डी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उन्हें मुकदमे में शामिल होने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। यदि जांच की जाती है, तो सीबीआई को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ पारदर्शी तरीके से जांच करने का आदेश देने का अनुरोध किया जाता है। जज जस्टिस के. लक्ष्मण ने सोमवार को एक बार फिर इस याचिका पर सुनवाई की। सांसद अविनाश रेड्डी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टी. निरंजन रेड्डी ने दलीलें पेश कीं। दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि वह आगे की जांच पर रोक लगाने के लिए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख रही है।
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