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HYDERABAD हैदराबाद: सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS), हैदराबाद ने धनवंतरी फाउंडेशन इंटरनेशनल ट्रस्ट (DFI) के डायरेक्टर डॉ. पी. कमलाकर शर्मा और कई अन्य लोगों को ₹516 करोड़ के कथित डिपॉजिट फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया है। इस फ्रॉड से 2,000 से ज़्यादा सीनियर सिटिज़न प्रभावित हुए थे।
CCS डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) चैतन्य के अनुसार, आरोपियों ने एक तय समय में आकर्षक रिटर्न का वादा करके लोगों से पैसे जमा करवाए थे।
DCP ने कहा, "हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और धनवंतरी फाउंडेशन और उसकी कंपनियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की है। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 450 एकड़ ज़मीन और शहर के बीचों-बीच 3,000 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल जगह शामिल है।"
सुसराला नरसिम्हा मूर्ति ने 12 दिसंबर, 2023 को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद CCS ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 और 420 (धारा 34 के साथ) और तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ़ डिपॉजिटर्स ऑफ़ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स (TGPDFE) एक्ट की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया।
DCP ने बताया कि जांचकर्ताओं ने सरकार को ट्रस्ट की संपत्तियों को अंतरिम रूप से ज़ब्त (अटैच) करने का प्रस्ताव भेजा था। बाद में सरकार ने ज़ब्ती के आदेश जारी किए। इसके बाद अधिकारियों ने सेशंस कोर्ट का रुख किया, जिसने पहचानी गई संपत्तियों की ज़ब्ती की पुष्टि की।
DFI ने सेशंस कोर्ट के आदेशों को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, चैतन्य ने बताया कि हाई कोर्ट ने आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।
CCS अधिकारियों ने उन सभी डिपॉजिटर्स से तुरंत CCS, हैदराबाद से संपर्क करने का आग्रह किया है जिन्होंने DFI में निवेश किया था और अभी तक अपने निवेश की जानकारी नहीं दी है।
अधिकारियों को TGPDFE एक्ट की धारा 6(4) के तहत डिपॉजिटर्स की लिस्ट तैयार करने के लिए यह जानकारी चाहिए। यह लिस्ट अधिकारियों को ज़ब्त की गई संपत्तियों की नीलामी से मिलने वाली रकम को सही तरीके से बांटने में मदद करेगी।
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