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TGSRTC पीड़ित संगठन ने सरकार के सामने रखा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का प्रस्ताव
Hyderabad: टीजीआरटीसी पीड़ित कर्मचारी कल्याण संघ ने मंगलवार, 7 जुलाई को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) से तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण) अधिनियम, 2023 को लागू करने का आग्रह किया है।
4 अगस्त, 2023 को पारित अधिनियम, सभी नियमित टीजीएसआरटीसी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समाहित करने का प्रावधान करता है।
टीजीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाई नागी रेड्डी को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि यह कानून उन्हें कर्मचारी का दर्जा देकर नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
उन्होंने यह भी मांग की कि टीजीएसआरटीसी प्रस्तावित निगम-स्तरीय ट्रेड यूनियन चुनावों को तब तक स्थगित कर दे जब तक सरकार अवशोषित कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों को अंतिम रूप नहीं दे देती।
प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि इसकी मांगें आधिकारिक राजपत्र विधेयक फाइलों में निहित वैधानिक प्रावधानों, वित्तीय आवंटन और विधायी इरादे पर आधारित हैं। इसने टीजीएसआरटीसी प्रबंधन से चुनाव प्रक्रिया को रोकने और विधायिका द्वारा परिकल्पित वैधानिक सुरक्षा को लागू करने के लिए त्वरित प्रशासनिक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
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