तेलंगाना

दिल्ली शराब घोटालाः हैदराबाद के सीए बुचीबाबु गोरांटला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Teja
12 Feb 2023 4:15 PM GMT
दिल्ली शराब घोटालाः हैदराबाद के सीए बुचीबाबु गोरांटला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार हैदराबाद (Hyderabad) के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबु गोरांटला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज बुचीबाबु की CBI हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.

पेशी के दौरान आज CBI ने कहा कि बुचीबाबु पर बेहद गंभीर आरोप है और मामले में जांच अभी भी जारी है. CBI ने बुचीबाबु को न्यायिक हिरासत में भेजने का विरोध नहीं किया. पेशी के दौरान बुचीबाबु के वकील ने कहा कि अभी हम उनकी जमानत के लिए अर्जी दाखिल नही कर रहे हैं.

CBI ने कहा कि बुचीबाबु को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद (Hyderabad) स्थित थोक व खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. CBI ने बुचीबाबु को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 8 फरवरी को कोर्ट ने आज तक की CBI हिरासत में भेजा था.

आज ही ईडी ने इस मामले में वाईएसआर कांग्रस के सांसद (Member of parliament) मगुंटा एस रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. ईडी ने मगुंटा की दस दिनों की हिरासत की मांग की है. ईडी का कहना है इस मामले में कई लोगों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है. साथ ही मनी ट्रेल का भी पता लगाना है. ईडी ने कोर्ट को बताया कि हम कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि 30 करोड़ रुपये हवाला के जरिये कैसे भेजे गए.

ईडी ने मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राघव मगुंटा रेड्डी ही मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को चलाते थे और उससे जुड़े सभी फैसले भी लेते थे. राघव मगुंटा रेड्डी के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमें हिरासत के आधार के बारे में नहीं बताया गया है. उन्होंने राघव मगुंटा की हिरासत के आधार में बताए जाने की मांग करते हुए कहा कि हमको बताया जाए कि किन आधार पर गिरफ़्तारी की गई है.

ईडी ने कहा कि राघव मगुंटा को हिरासत के आधार के बारे में बताया गया था. उस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किया है. तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आप हिरासत के आधार की कॉपी आरोपित को देंगे. तब ईडी ने हिरासत के आधार की कॉपी देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपित को इसे दिखाया जा सकता.

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