तेलंगाना

दिल्ली HC ने PK के बेटे वाली AI फिल्म को हटाने का आदेश दिया

Tulsi Rao
28 Jan 2026 11:28 AM IST
दिल्ली HC ने PK के बेटे वाली AI फिल्म को हटाने का आदेश दिया
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की प्राइवेसी और पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का हवाला देते हुए, AI से बनी एक फिल्म के सर्कुलेशन और ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है।

जस्टिस तुषार राव गडेला अकीरा द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संभवामी स्टूडियोज LLP ने उनकी सहमति के बिना उन्हें लीड रोल में दिखाते हुए एक घंटे की फिल्म बनाई और YouTube पर अपलोड कर दी। आरोप है कि AI से बने कंटेंट में मनगढ़ंत इंटिमेट और रोमांटिक सीन शामिल थे, जो कोर्ट के अनुसार, अकीरा के नाम, इमेज और रेप्युटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे।

कोर्ट ने कहा कि AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से उनके पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी, मोरल राइट्स और कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है, और गुमराह करने वाले कंटेंट के कारण जनता को होने वाले संभावित नुकसान की चेतावनी दी।

एकतरफा अंतरिम राहत का आदेश देते हुए, कोर्ट ने सभी प्लेटफॉर्म से AI फिल्म, क्लिप, शॉर्ट्स और प्रमोशनल मटेरियल को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित प्रतिवादियों को 72 घंटों के भीतर उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया, और AI या डीपफेक टूल्स के ज़रिए अकीरा के नाम, इमेज, शक्ल, आवाज़ या हाव-भाव के आगे इस्तेमाल के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया गया।

यह मामला आगे की सुनवाई के लिए 5 फरवरी को लिस्टेड है, जो भारत में AI से बने कंटेंट और डीपफेक के गलत इस्तेमाल पर बढ़ती कानूनी जांच को दिखाता है।

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