तेलंगाना

विवेका हत्या मामले में देरी: हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया

Harrison
21 March 2025 11:33 PM IST
विवेका हत्या मामले में देरी: हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के पैनल ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में लंबे समय से चल रहे आपराधिक मामले में कई आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार की पीठ मृतक की बेटी डॉ. सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मुकदमे में अत्यधिक देरी की शिकायत की गई थी।
उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 21 में शीघ्र सुनवाई की बात कही गई है। यह भी बताया गया कि सीबीआई द्वारा आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आवेदन 15 महीने से अधिक समय से लंबित है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे से निपटने में उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह घटना 15 मार्च, 2019 की सुबह मृतक के पुलिवेंदुला स्थित आवास पर हुई थी। उन्होंने कहा कि मुकदमा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील एस. गौतम ने पैनल को बताया कि अत्यधिक देरी न केवल आपराधिक मामलों के प्रभावी निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गलत कामों को भी दर्शाता है, जिससे पीड़ित परिवार निराश और हताश है। पैनल ने मामले में आरोपियों की एक श्रृंखला को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने की अनुमति दी, जिसमें लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी भी शामिल हैं।
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