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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन Telangana Drugs Control Administration (डीसीए) ने भुपलपल्ली के एक मेडिकल स्टोर से एलोपैथिक दवा अल्का-शॉट ओरल सॉल्यूशन जब्त किया है। इसमें यह दावा किया गया था कि यह किडनी स्टोन का इलाज करती है, जो कि औषधि नियम-1945 का उल्लंघन है। औषधि नियम-1945 के नियम 106 (अनुसूची जे) में कुछ खास बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए कुछ दवाओं के दावों पर रोक लगाई गई है। कोई भी दवा नियमों में निर्दिष्ट बीमारियों या विकारों के बारे में दावा नहीं करेगी। डीसीए के महानिदेशक कमलासन रेड्डी के अनुसार, भ्रामक दावों के साथ बाजार में दवाओं का पता लगाने के लिए की गई छापेमारी के दौरान, डीसीए ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित अल्का-शॉट ओरल सॉल्यूशन का पता लगाया।
औषधि नियम-1945 में निर्दिष्ट कुछ बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए दवाओं के बारे में भ्रामक दावे करने वाले व्यक्ति औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 के तहत दंडनीय हैं, जिसमें दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।डीसीए अधिकारियों ने कहा कि आम जनता आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्रों में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों सहित दवाओं से संबंधित किसी भी संदिग्ध विनिर्माण गतिविधि की रिपोर्ट कर सकती है, साथ ही दवाओं से संबंधित अवैध गतिविधियों के बारे में कोई भी शिकायत टोल-फ्री नंबर: 1800-599-6969 के माध्यम से कर सकती है, जो सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रहता है।
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