तेलंगाना
DCA ने तेलंगाना में गर्भपात किटों की असुरक्षित बिक्री पर परामर्श जारी किया
Ratna Netam
17 Sept 2025 4:51 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें गर्भपात किट का इस्तेमाल केवल डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करने का आग्रह किया गया है। यह एडवाइजरी ऐसे मामलों के बाद जारी की गई है जिनमें गर्भपात किट बिना डॉक्टर के पर्चे के लोगों को बेची जा रही थीं। गर्भपात किट में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल जैसी शक्तिशाली दवाएं होती हैं, और इनके बिना देखरेख के इस्तेमाल से गंभीर और जानलेवा जटिलताएं हो सकती हैं। डॉक्टर के पर्चे और देखरेख के बिना मेडिकल स्टोर से इन दवाओं की बिना पर्चे (ओटीसी) खरीद और सेवन सख्त वर्जित है और बेहद असुरक्षित भी है। इस तरह की आदत से अत्यधिक गर्भाशय रक्तस्राव या अन्य प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
ये उत्पाद औषधि नियमों की अनुसूची एच के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और इसलिए इन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त खुदरा फार्मेसियों द्वारा ही किसी योग्य डॉक्टर द्वारा जारी वैध पर्चे की प्रस्तुति पर बेचने की अनुमति है। इसके अलावा, अगर बिना चिकित्सकीय देखरेख के मिसोप्रोस्टोल लिया जाए, तो इससे अत्यधिक गर्भाशय रक्तस्राव हो सकता है, जिसका अगर तुरंत और उचित प्रबंधन न किया जाए, तो जानलेवा जटिलताएँ हो सकती हैं। इसलिए, यह अनिवार्य है कि गर्भपात किट का इस्तेमाल केवल उचित चिकित्सकीय मार्गदर्शन में ही किया जाए और कानूनी और नैदानिक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, डीसीए ने कहा। गर्भपात किट की अवैध बिक्री औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए दंडनीय है। एडवाइजरी में कहा गया है कि तेलंगाना डीसीए गर्भपात किट (गर्भपात की दवा) की बिक्री से संबंधित नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली फार्मेसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
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