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HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने रंगा रेड्डी जिले के सेरिलिंगमपल्ली, रायदुर्ग में ब्लूसेमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिना लाइसेंस के मेडिकल डिवाइस बनाने और बेचने का भंडाफोड़ किया है। 3 फरवरी, 2026 को की गई छापेमारी में लगभग ₹4 लाख का स्टॉक जब्त किया गया।
विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, DCA अधिकारियों ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) के अधिकारियों के साथ मिलकर अचानक निरीक्षण किया और 'पेशेंट मॉनिटर' (EYVA – इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस) नाम के मेडिकल डिवाइस के अवैध निर्माण और वितरण का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल इंसानों के ज़रूरी पैरामीटर की निगरानी के लिए किया जाता है। अधिकारियों को बिना वैध लाइसेंस के बड़ी मात्रा में मॉनिटर बनाए और बिक्री के लिए स्टॉक किए हुए मिले। यूजर मैनुअल और बिक्री के बिल भी जब्त किए गए।
DCA के अनुसार, रिस्क क्लास A (स्टेराइल और मापने वाले) और रिस्क क्लास B कैटेगरी में आने वाले मेडिकल डिवाइस के लिए ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी फॉर्म MD-5 में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। जब्त किया गया प्रोडक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, 2017 के तहत एक मेडिकल डिवाइस के रूप में क्लासिफाइड है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे डिवाइस केवल वैध लाइसेंस के तहत और मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, 2017 की पांचवीं अनुसूची के तहत निर्धारित क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरतों का सख्ती से पालन करते हुए ही बनाए जाने चाहिए। प्रोडक्ट्स को नियमों के तहत निर्धारित मानकों को भी पूरा करना होगा।
DCA ने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के बनाए गए मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। ज़रूरी लाइसेंस के बिना निर्माण करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें पांच साल तक की कैद हो सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच जारी है और इस अवैध गतिविधि में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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