Hyderabad हैदराबाद: मोइनाबाद में मस्जिद गिराए जाने की घटना के मद्देनजर साइबराबाद पुलिस ने लोगों के एकत्र होने और इलाके में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साइबराबाद आयुक्त अविनाश मोहंती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शांति को भंग करने और दंगा, मारपीट या किसी व्यक्ति को उसके वैध कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। मोइनाबाद मस्जिद गिराए जाने के बाद मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, आदेश में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और ऐसे लोगों के मोइनाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है जो आमतौर पर इलाके में नहीं रहते या काम नहीं करते हैं। यह आदेश 24 जुलाई को सुबह 6 बजे से 30 जुलाई को रात 11 बजे तक प्रभावी रहेंगे।