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Hyderabad,हैदराबाद: सोमवार को प्रार्थना स्थल को ध्वस्त करने के बाद चिलकुर गांव Chilkur Village में तनाव के मद्देनजर साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साइबराबाद आयुक्त अविनाश मोहंती ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। इन आदेशों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है और ऐसे लोगों को मोइनाबाद पुलिस थाने की सीमा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है जो आमतौर पर उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं या जिनका आमतौर पर उस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। ये आदेश 24 जुलाई (बुधवार) को सुबह 6 बजे से 30 जुलाई (मंगलवार) को रात 11 बजे तक प्रभावी रहेंगे। मस्जिद निर्माण के विरोध में बजरंग दल ने चलो मोइनाबाद का आह्वान किया था।
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Payal
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