तेलंगाना

Cyberabad पुलिस ने इंटर परीक्षा पर प्रतिबंध लगाया

Triveni
22 May 2025 11:15 AM IST
Cyberabad पुलिस ने इंटर परीक्षा पर प्रतिबंध लगाया
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Hyderabad हैदराबाद: 22 मई को सुबह 6 बजे से 29 मई को शाम 6 बजे तक होने वाली इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 (पहले आईपीसी की धारा 144) लागू कर दी गई है। साइबराबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में घोषणा की है।
सार्वजनिक व्यवस्था, शांति बनाए रखने, बाधा उत्पन्न करने, सार्वजनिक शांति में व्यवधान उत्पन्न करने या परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की रोकथाम के लिए उक्त धारा लगाई गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी, सैन्यकर्मी और होमगार्ड, उड़न दस्ते, शिक्षा विभाग के अधिकारी और शवयात्रा निकालने वालों को इस आदेश से छूट दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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