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हैदराबाद: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 20 और 21 दिसंबर के दौरे को देखते हुए, BNSS की धारा 163 के तहत RGIA, शमशाबाद और नंदीगामा पुलिस स्टेशन के इलाकों में ड्रोन और किसी भी तरह की उड़ने वाली मशीनों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने शुक्रवार को जारी आदेश में ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है कि ऊपर बताए गए पुलिस स्टेशनों की सीमाओं के आसपास रिमोट से चलने वाले ड्रोन या पैरा-ग्लाइडर या रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट जैसी किसी भी तरह की उड़ान गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी।
यह आदेश दो दिनों तक लागू रहेगा।
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