तेलंगाना

Telangana: सीएम के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केटीआर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

Subhi
26 Feb 2025 8:41 AM IST
Telangana: सीएम के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केटीआर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज
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हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कुनुरु लक्ष्मण ने मंगलवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर फैसला सुनाया और राज्य सरकार और वास्तविक शिकायतकर्ता कांग्रेस सांसद एम अनिल कुमार यादव को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया।

सांसद ने 20 अगस्त, 2024 को सैफाबाद पीएस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि केटीआर ने अपने एक्स अकाउंट @ KTRBRS पर सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ घटिया और अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की है। ऐसी घटिया टिप्पणी अनुचित है। केटीआर ने कहा, "मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए घटिया मंत्री रेवंत। हम उसी दिन डॉ. बीआर अंबेडकर सचिवालय के आसपास से कचरा साफ कर देंगे, जिस दिन हम वापस सत्ता में आएंगे...आप जैसे दिल्ली के गुलाम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे तेलंगाना के स्वाभिमान और गौरव को कभी समझ पाएंगे।"

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