Mehdipatnam में डबल मर्डर केस में कोर्ट ने एक आदमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

Hyderabad हैदराबाद: नामपल्ली के एडिशनल सेशंस जज ने मेहदीपट्टनम में दस साल पुराने डबल मर्डर केस में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।4 जून, 2015 को, रात करीब 1.30 बजे, हुमायूंनगर पुलिस के दो पुलिस कांस्टेबल ए मल्लेशम और माधवराव ने पेट्रोलिंग के दौरान मल्लेपल्ली में एक अंडर-कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में आग देखी।
जब वे अंदर गए, तो उन्हें सुल्ताना बेगम नाम की एक महिला मिली जो बुरी तरह जली हुई थी। मरने से पहले, उसने कहा कि आरोपी, शेख हुसैन, उसे परेशान कर रहा था और उसे शक था कि आगजनी में उसका हाथ है। उसी घटना में उसके पति, कुरमैया को जानलेवा चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।केस की पूरी सुनवाई के बाद, जज बी. सुजय ने 56 साल के शेख हुसैन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर, आरोपी को एक और महीने की सिंपल जेल काटनी होगी।





