
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को तमिलनाडु के दक्षिणी ज़िलों की जेलों में खाली पदों को भरने के निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार से जवाब (काउंटर एफिडेविट) मांगा।
याचिकाकर्ता के.आर. राजा, जो मदुरै के वकील हैं, ने कहा कि TN जेल नियम, 2024 के तहत सुधार कार्यक्रमों, पुनर्वास उपायों, कल्याणकारी पहलों, प्रशिक्षण नीतियों और जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण को लागू करने के लिए सुपरिटेंडेंट (सुधारात्मक सेवाएँ) और सुपरिटेंडेंट (प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण) के पद बनाए गए थे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि ये पद आज तक खाली पड़े हैं।
राजा ने दावा किया कि इसी तरह, जेल विभाग में कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक पद खाली पड़े हैं। "वेलफेयर ऑफिसर के 10 स्वीकृत पदों में से सात पद खाली हैं, वेलफेयर ऑफिसर (महिला) के चार स्वीकृत पदों में से सभी चार पद खाली हैं।





