तेलंगाना

KTR के 100 करोड़ मानहानि मामले में कोर्ट ने तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा को फटकार लगाई

Kavya Sharma
25 Oct 2024 5:46 AM GMT
KTR के 100 करोड़ मानहानि मामले में कोर्ट ने तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा को फटकार लगाई
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Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) द्वारा तेलंगाना के मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर 100 करोड़ के मानहानि मामले में सख्त आदेश जारी किया। कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने मंत्री को कड़ी चेतावनी दी और उनकी टिप्पणियों को एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी की ओर से बेहद आपत्तिजनक और अप्रत्याशित बताया। कोर्ट ने कोंडा सुरेखा की अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया
कोर्ट ने न केवल कोंडा सुरेखा को केटीआर के बारे में कोई और अपमानजनक बयान देने से रोका है, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनलों से सभी मौजूदा टिप्पणियों को तत्काल हटाने का भी निर्देश दिया है। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल को उनकी टिप्पणियों वाले किसी भी वीडियो को हटाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश उन समाचार आउटलेट्स पर भी लागू होता है, जिन्होंने बयानों को प्रसारित या प्रकाशित किया है, उन्हें सोशल मीडिया और वेबसाइटों से सभी संबंधित सामग्री को हटाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी टिप्पणियों से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और जोर देकर कहा कि उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। मंत्री से जुड़े मानहानि के मामले में अदालत का ऐतिहासिक रुख यह मामला ऐसा पहला मामला है जिसमें किसी मंत्री से जुड़े मानहानि के मामले में अदालत ने इतना सख्त रुख अपनाया है।
इससे पहले, कोंडा सुरेखा को भी इसी तरह की फटकार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उनके बयानों के लिए चुनाव आयोग की आलोचना भी शामिल थी। हालांकि, हाल ही में आया अदालती आदेश एक मील का पत्थर है, जो संकेत देता है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केटीआर ने पहले भी मानहानि के आरोपों के लिए शून्य सहनशीलता व्यक्त की है जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं, उन्होंने उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कानूनी परिणामों की चेतावनी दी है।
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