तेलंगाना

POCSO मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Anurag
17 Nov 2025 8:44 PM IST
POCSO मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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Chandrugonda चन्द्रगोंडा: कोठागुडेम प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रभारी) एस. सरिता ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए पॉक्सो मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामले का विवरण.. चंद्रुगोंडा मंडल के उसी गाँव के सैयद लालू उर्फ ​​लाल मिया ने 06 अगस्त, 2023 को एक लड़की के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत मिलने के बाद चंद्रुगोंडा थाने के एसएचओ एम. रवि ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। कोठागुडेम उप-विभागीय पुलिस अधिकारी शेख अब्दुल रहमान ने जांच अधिकारी के रूप में कार्य किया।
जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में 14 गवाहों की जांच के बाद सैयद लालू उर्फ ​​लाल मिया के खिलाफ अपराध साबित हुआ। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया। जिला एसपी रोहित राजू ने विशेष लोक अभियोजक पी.वी.डी. लक्ष्मी, कोर्ट नोडल अधिकारी एसआई डी.राघवैया, संपर्क अधिकारी एस.वीरभद्रम और कोर्ट ड्यूटी अधिकारी बी.लक्ष्मण, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि मामले में दोषी को सजा मिले।
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