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Hyderabad हैदराबाद: कांग्रेस पहली बार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी घोषणापत्र जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें गाँवों और कस्बों में बुनियादी ढाँचे में सुधार, पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को प्रगतिशील व रहने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, मंडल परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव अगस्त और सितंबर में होने की उम्मीद है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र तैयार करने की पहल की है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) नेतृत्व को घोषणापत्र तैयार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।परंपरागत रूप से, घोषणापत्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान जारी किए जाते हैं, लेकिन पहली बार, तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए विशेष रूप से एक घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया है।
सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग-अलग घोषणापत्र तैयार किए जाएँगे। नगरपालिकाओं के लिए घोषणापत्र में बेहतर स्वच्छता, बुनियादी ढाँचे में सुधार, झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त शहर, गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवासों का निर्माण और प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, घोषणापत्र में ग्राम पंचायतों, मंडल परिषदों और जिला परिषदों के लिए राज्य वित्त आयोग के अनुदान में वृद्धि के साथ-साथ सड़क, पेयजल कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और हरियाली जैसे बेहतर बुनियादी ढाँचे का प्रस्ताव होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, टीपीसीसी नेतृत्व जल्द ही विवरण को अंतिम रूप देने के लिए एक घोषणापत्र मसौदा समिति का गठन करेगा।
तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने राज्य सरकार के लिए ये चुनाव कराने की समय सीमा सितंबर के अंत तक निर्धारित की है। हालाँकि, पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देने में देरी के कारण चुनाव अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।राज्य सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल ने इस मामले पर कानूनी राय मांगी है, क्योंकि इस तरह के विस्तार से तेलंगाना का कुल आरक्षण 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होगा।
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